ताज़ा खबरें
महाराष्ट्र के नतीजे पर उद्धव बोले- 'यह सिर्फ एक लहर नहीं, सुनामी थी'
संसद में वायनाड के लोगों की आवाज बनूंगी: चुनाव नतीजे के बाद प्रियंका
झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन को मिला बहुमत, जेएमएम ने 34 सीटें जीतीं
पंजाब उपचुनाव: तीन सीटों पर आप और एक पर कांग्रेस ने की जीत दर्ज

नई दिल्ली: नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना विस्तृत आदेश पढ़ा. कोर्ट परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित कमिटी के कार्यक्षेत्र पर बात कर रहा है। कोर्ट ने किसी भी परीक्षा के शुरुआती चरण से लेकर परिणाम आने तक के लिए कई कदम सुझाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कमिटी इस दिशा में अध्ययन कर अपने सुझाव दे।

सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी से कहा है कि वह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में सुधार पर रिपोर्ट दे, छात्रों के वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए, पूरी प्रक्रिया में तकनीक की सहायता पर सुझाव दे। कमिटी केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक रिपोर्ट दे। इन सबके अलावा कमिटी परीक्षा के पेपर में हेरफेर से बचने की व्यवस्था सुझाए।

'बेहतर व्यवस्था बनाने पर भी दे ध्यान'

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमिटी से ये भी कहा है कि वह परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सीसीटीवी निगरानी को लेकर सुझाव दे, छात्रों की शिकायत के निवारण की बेहतर व्यवस्था बने इस पर भी ध्यान दे।

30 सितंबर तक कमिटी की रिपोर्ट मिलने के 2 सप्ताह के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हमें रिपोर्ट के आधार पर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दे।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख