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नई दिल्ली: कटे फटे नोट को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते है कि इसे कैसे बदला जाए। अब इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन नोटों को बदलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब नोट की स्थिति के अनुसार इसका पूरा मूल्य या आधा मूल्य मिल सकेगा। ये नोट रिजर्व बैंक के नोट रिफंट नियम 2009 के अनुसार बदले जाएंगे।

बदले जाएंगे ऐसे नोट

रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार ऐसे नोट जो बुरी तरह गंदे हो गए हो या जिनके दो टुकड़े हो गए हों लेकिन उनमें कोई जरूरी फीचर गायब न हुआ हो तो उनसे सरकारी बकाया हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल आदि का भुगतान किया जा सकता है। साथ ही बैंक काउंटर पर उन्हें जमा किया जा सकेगा। इसके अलावा ऐसे नोट जिनका एक हिस्सा कट-फट कर गायब हो गया है या जो दो से अधिक टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, ये नोट किसी भी बैंक शाखा में दिए जा सकते हैं।

 

ऐसे नोट नहीं बदले जाएंगे

नारे या राजनीतिक प्रकृति के संदेश लिखे नोट की कानूनी वैधता समाप्त हो जाती है। इस तरह के नोट को बदलने का दावा नहीं किया जा सकता। जिन नोटों को जानबूझकर फाड़ा या काटा गया है, उन्हें बदलने का दावा नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बड़ी संख्या में इस तरह के कटे-फटे नोट बदलने के लिए देता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए ताकि इस मामले में कार्रवाई की जा सके।

इन मामलों में मिलेगा रिफंड

आरबीआई ने 50 रुपए या उससे ज्यादा मूल्य के कटे-फटे नोटों को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। जिसके तहत यदि ये नोट 40 फीसदी से ज्यादा हिस्से में बंटे होंगे तो ऐसे में पूरा रिफंड मिलेगा। आरबीआई ने 2000 के नोटों के लिए भी नियमों में बदलाव किया है। जिसके तहत अगर 2000 रुपए का क्षतिग्रस्त नोट का बड़ा टुकड़ा 88 वर्ग सेमी या उससे बड़ा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक संबंधित व्यक्ति को पूरा रिफंड करेगा। लेकिन अगर क्षतिग्रस्त नोट का बड़ा टुकड़ा 44 वर्ग सेमी या उससे छोटा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक संबंधित व्यक्ति को 1000 रुपए रिफंड करेगा।

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