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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुनवाई सात मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। केस की सुनवाई के दौरान थरूर ने बहरीन और कतर जाने के लिए एक याचिका दायर की। कोर्ट ने उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है।

कोर्ट ने चार फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए मामला सत्र अदालत के पास भेज दिया था क्योंकि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत अपराध के मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश करते हैं। सुनंदा पुष्कर के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पर आईपीसी की धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला से क्रूरता) के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लक्जरी होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। उस वक्त थरूर के बंगले में मरम्मत का कुछ काम चल रहा था, इसलिए दोनों होटल में ठहरे हुए थे।

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