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नई दिल्ली: मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 11 अन्य पार्टी विधायकों के खिलाफ समन भेजा है। अदालत ने इन सभी को 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में दायर आरोप-पत्र में इन सभी का नाम लिया था। दिल्‍ली पुलिस ने मुख्‍य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में आईपीसी की धारा 120बी/186/332/353/342/323/506(2) के साथ 149 & 34, 109/114 धाराओं में चार्जशीट फाइल की है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा इस संबंध में 13 अगस्त को दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। अदालत ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त आधार हैं।

आरोपपत्र में पुलिस ने आप के 11 विधायकों... अमानतुल्ला खान, प्रकाश जारवाल, नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया को भी आरोपी बनाया है।

गौरतलब है कि यह घटना 19 फरवरी 2018 की है, जब केजरीवाल के आवास पर राशन कार्ड व अन्य मुद्दों पर बैठक के दौरान मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित रूप से हाथापाई की गई। अंशु प्रकाश का आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां मौजूद थे। इस घटना के बाद दिल्ली के आईएएएस अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार और मंत्रियों से मिलना बंद कर दिया था। जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने कई दिनों तक उपराज्यपाल ऑफिस में धरना दिया था।

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